नई दिल्ली, जून 30 -- दिल्ली सरकार ने सोमवार को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0 को मंजूरी दे दी। नए ईवी वाहन की खरीद पर बंपर छूट दी गई है। इसके तहत 30 लाख तक की कीमत वाले ई-वाहन पर न तो रोड टैक्स देना होगा और न ही रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। नई नीति के तहत जनवरी, 2027 से सिर्फ ई-ऑटो का ही रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा अप्रैल, 2028 से सिर्फ ई-दोपहिया वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नीति, उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद एक जुलाई से लागू होगी। इस नीति का मकसद वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम करना एवं स्वच्छ परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि बीएस-4 या इससे कम श्रेणी के व्यावसायिक वाहन स्क्रैप कराकर नया ई-वाहन खरीदने पर छूट के साथ एक लाख रुपये तक का इंसेंटिव भी दिय...