देहरादून, अगस्त 6 -- Dehradun News: मसूरी, संवाददाता। नैनीताल उच्च न्यायालय ने मसूरी मालरोड पर फड़-फेरी लगाने को लेकर 'रेहड़ी पटरी कमजोर वर्ग कल्याण समिति' की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले से नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से शहर की वेंडिंग व्यवस्था को लेकर की गई समस्त कार्यवाहियों और निर्णयों पर कानूनी मुहर लग गई है।

याचिका का विवरण समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर टाउन वेंडिंग कमेटी के पुनर्गठन, नए सिरे से सर्वे और मालरोड पर व्यवसाय करने की अनुमति मांगी थी। उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल ने रेहड़ी पटरी कमजोर वर्ग कल्याण समिति मसूरी के द्वारा दायर याचिका पर निर्णय सुनाया। कोर्टने नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही को सही माना है और याचिका को निरस्त कर दिया है।

अधिवक्ता का बयान सुनवाई के दौर...