देहरादून, अगस्त 17 -- Dehradun News: हरिद्वार। शादी समारोह के दौरान दूल्हे के लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कनखल पुलिस ने दुल्हे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस के अनुसार कोतवाली कनखल के उपनिरीक्षक ललित मोहन सिंह की जांच में सामने आया कि 26 जुलाई को लक्सर रोड जगजीतपुर के वाटिका फार्म में योगेश कुमार पुत्र मनोज कुमार, निवासी टांडा मेहतोली सुल्तानपुर थाना लक्सर की शादी की पार्टी आयोजित हुई थी। आरोप है कि समारोह के दौरान योगेश कुमार ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से बिना अनुमति फायर किया। पुलिस के मुताबिक शादी समारोह में बिना अनुमति फायरिंग करना आयुद्ध अधिनियम की धारा 30 के तहत अपराध है। जांच अधिकारी ने योगेश कुमार के खिलाफ धारा 30 आयुध अधिनियम में...