देहरादून, जुलाई 2 -- Dehradun News: नई टिहरी। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी अध्यक्षता में रजिस्ट्रीकरण को लेकर बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रीकरण नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसा नहीं करने पर 10 गुना तक की पेनाल्टी लगाई जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में एडीएम ने बताया कि एक वर्ष से कम अवधि की लीज का अनुबंध 100 रुपये के स्टांप पर किया जा सकता है, जबकि एक वर्ष से अधिक अवधि की लीज का उप निबंधक कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने जिला पर्यटन अधिकारी सोबत सिंह राणा को सभी होटलों एवं पर्यटन प्रतिष्ठानों की समीक्षा कर लीज पर संचालित प्रतिष्ठानों का विधिवत पंजीकरण सुनिश्चित कराने को कहा। सहायक निदेशक निबंधक रेखा नेगी ने बताया कि विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों ...