देहरादून, अगस्त 13 -- Dehradun News: नई टिहरी। श्रम विभाग ने अवगत कराया है कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय परिसर स्थित श्रम सुविधा केन्द्र में सहायक श्रम आयुक्त ऋषिकेश के निर्देशानुसार श्रमिकों को मात्र आर्थिक सहायता से संबंधित कार्य किए जाएंगे। श्रम अधिकारी आईशा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन श्रमिकों द्वारा बीते 22 अप्रैल से 31 मई तक पुत्री विवाह आर्थिक सहायता के लिए आवेदन नहीं किया गया है तथा इस अवधि के दौरान जिन श्रमिकों की पुत्री के विवाह को एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने की स्थिति है, वे सभी श्रमिक अब आगामी 6 सितम्बर तक पुत्री विवाह आर्थिक सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। श्रमिकों का पंजीकरण व नवीनीकरण चयनित सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से किया जाएगा। जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ऑनलाइन श्रमिक पंजीकरण व नवीनीक...