देहरादून, जुलाई 19 -- Dehradun News: नई टिहरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट व सिविल जज जूनियर डिवीजन पुनीत कुमार की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने व गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को कुल एक वर्ष के सामान्य कारावास और 6500 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। घनसाली निवासी आरती देवी ने 22 अप्रैल 2023 को थाना घनसाली में तहरीर दर्ज कराते हुए बताया कि 21 अप्रैल 2023 को उनके पति भीम सिंह अपने साथी सत्ये सिंह राणा के साथ बाइक पर पीछे बैठकर हरियाणा से गांव की ओर आ रहे थे। लेकिन शाम करीब 6:30 बजे पंचाकोटी गांव के पास घुत्तू से घनसाली की ओर आ रही विश्वनाथ सेवा के बस चालक ने लापरवाही से वाहन को चलाया, जिससे बाइक सवार उनके पति और सत्ये सिंह राणा अनियंत्रित होकर गिर गए। लेकिन बस चालक ने फि...