दरभंगा, सितम्बर 9 -- Darbhanga News: लहेरियासराय। जिला व अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडेय के न्यायालय ने झूठ बोलकर बच्चे की मां से हायाघाट थाना क्षेत्र के चकवा गांव निवासी नीतीश कुमार की शादी करा देने और सच्चाई उजागर होने पर घर बुलाकर मारपीट करने व जहर खिलाकर हत्या करने के आरोप में आरोपित मृतक की पत्नी नेहा कुमारी और सास माला देवी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया है। आरोपितों के विरुद्ध लहेरियासराय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने नपक्ष रखा। लूट के मामले में जमानत अर्जी खारिजलहेरियासराय। जिला व अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडेय के न्यायालय ने दिनदहाड़े जानलेवा हमला कर सोने की चेन, अंगूठी और नगद लूटने के मामले में कमतौल थाना क्षेत्र के क्यामचक निवासी विकास क...