दरभंगा, नवम्बर 4 -- Darbhanga News: लहेरियासराय। प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने मंगलवार को विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म से संबंधित मामले के आरोपित बैद्यनाथ राम की जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया है। आरोपित के विरुद्ध पतोर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोपित न्यायिक हिरासत में है। वहीं, एक अन्य नाबालिग लड़की के अपहरण की आरोपित वीणा देवी उर्फ मीना देवी की जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया है। उनके विरुद्ध विवि थाने में कांड दर्ज कराया गया था। आरोपित न्यायिक हिरासत में है। मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने पक्ष रखा।

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