दरभंगा, जुलाई 29 -- Darbhanga News: लहेरियासराय। व्यवहार न्यायालय दरभंगा के प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी ने बुधवार को चेक बाउंस के 17 वर्ष पुराने मामले में निर्णय लिया है। न्यायालय ने नगर थाना क्षेत्र के शिवाजीनगर सौदागर मुहल्ला निवासी हरि नारायण साह को एक वर्ष की सजा और बाउंस हुए चेक की राशि की दोगुनी रकम छह लाख, 50 हजार रुपये एक माह के अन्दर भुतान करने का आदेश दिया है। केवटी थाना क्षेत्र के छतवन गांव निवासी भोला प्रसाद महतो ने तीन लाख 25 हजार रुपये का चेक के बाउंस होने के आरोप में वर्ष 2009 में नालिसी दर्ज कराया था। यह भी पढ़ें- बिना जिरह सुनाई थी सजा, फैसला रद्द कर दोबारा सुनवाई का आदेश

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