दरभंगा, अक्टूबर 4 -- Darbhanga News: लहेरियासराय। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने शनिवार को फर्जीवाड़ा कर सिपाही की नौकरी लेने के आरोप में बहादुरपुर थाने में दर्ज कांड के आरोपी राजीव कुमार उर्फ राजीव रंजन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया है। आरोपित पति की अग्रिम जमानत अर्जी खारिजलहेरियासराय। अपर सत्र न्यायाधीश सात ने पत्नी को प्रताड़ित कर दूसरी महिला से शादी करने के आरोपी कसरौर के राजा चौपाल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया है। पीपी अमरेन्द्र नारायण झा ने अभियोजन पक्ष रखा।

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