नई दिल्ली, अगस्त 23 -- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA (Dearness Allowance) और DR (Dearness Relief) सैलरी और पेंशन का अहम हिस्सा है। महंगाई के असर को कम करने के लिए DA में समय-समय पर बदलाव किया जाता है। लेकिन, कई कर्मचारियों के मन में यह सवाल रहता है कि DA पर इनकम टैक्स लगता है या नहीं? इसका सीधा जवाब हां है, DA आपकी टैक्सेबल इनकम का हिस्सा है और इस पर आपकी लागू आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ता है, यानी सैलरी में मिलने वाला DA टैक्स से अलग या पूरी तरह टैक्स-फ्री नहीं होता। ITR भरते समय इसे आय के संबंधित हिस्से में सही तरीके से रिपोर्ट करना जरूरी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं। यह भी पढ़ें- मोदी कैबिनेट में कई बड़े फैसले, केंद्रीय कर्मचारियों के DA पर क्या हुआ? यह भी पढ़ें- DA अब हर तीन महीने पर बढ़ेगा...