नई दिल्ली, अप्रैल 10 -- केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते यानी में बढ़ोतरी का इंतजार है तो केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारी महंगाई राहत यानी डीआर का इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य महंगाई भत्ते को बढ़ाते समय सेवारत कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। सेवानिवृत्त लोगों के समानता के अधिकार को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने केरल सरकार और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने साफ किया कि महंगाई का प्रभाव सेवारत और सेवानिवृत्त, दोनों कर्मचारियों पर समान रूप से पड़ता है। यह भी पढ़ें- एनर्जी कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, शेयर खरीदने को उछले ...
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