नई दिल्ली, अप्रैल 11 -- Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसका लाभ पेंशनभोगियों को मिलेगा। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने केरल सरकार बनाम एम विजयकुमार मामले में स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकारें पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) की दर को कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) से कम नहीं रख सकतीं। अदालत ने कहा कि कार्यरत कर्मचारियों को 14% और पेंशनभोगियों को केवल 11% की वृद्धि देना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों का उद्देश्य एक ही है। बढ़ती कीमतों और जीवन यापन की लागत से निपटने में मदद करना।महंगाई समान रूप से प्रभावित करती सु...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.