रांची, नवम्बर 25 -- झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। समन का पालन नहीं करने को लेकर ईडी द्वारा दायर शिकायतवाद पर एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में चल रहे मामले में हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में दी गई अंतरिम राहत को समाप्त कर दिया गया है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से समय की मांग की गई तथा अंतरिम राहत को बढ़ाने का आग्रह किया गया। अदालत ने राज्य सरकार के आग्रह को अस्वीकार करते हुए पहले जारी किए गए अंतरिम आदेश को खत्म कर दिया। गौरतलब है कि ईडी द्वारा मुख्यमंत्री पर समन की अवहेलना का आरोप लगाते हुए दायर शिकायतवाद पर निचली अदालत में मामला दर्ज है। एमपी-एमएलए विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्यमंत्री सोरेन को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर...