नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में बुधवार को सुनवाई की और पुलिस को निर्देश दिया कि वह हमले के मुख्य आरोपी सकरिया राजेश भाई खिमजी को 24 घंटे के भीतर FIR की एक कॉपी उपलब्ध कराए। साथ ही अदालत ने आरोपी को भी निर्देश दिया कि वह FIR की सामग्री को किसी अन्य के साथ साझा नहीं करे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस अर्जी का विरोध किया, लेकिन JMFC (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) गौरव गोयल की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले का उल्लेख करते हुए आरोपी को कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिसके बाद हमले के 36 दिन बाद आरोपी राजेशभाई खीमजी को आखिरकार प्राथमिकी की कॉपी दे दी गई। इस बारे में फैसला सुनाते हुए JMFC गोयल ने कहा, 'उपरोक्त चर्चा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून ...