नई दिल्ली, सितम्बर 1 -- केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से की गई मांग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के दौरान दर्ज सभी 13 एफआईआर को रद्द कर दिया है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आंदोलन की आड़ में हिंसा करने वाले अपराधियों को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उन सभी लोगों के खिलाफ ऐक्शन की छूट दी है, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है और तोड़फोड़ या मारपीट में शामिल थे। इसके लिए एक नई एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।

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