नई दिल्ली, जुलाई 22 -- सुप्रीम कोर्ट में दल बदल को लेकर बुधवार को दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं। एक और जहां सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दल बदल को लेकर एक याचिका दाखिल की है। वहीं, अदालत ने शिवसेना यूबीटी को राहत और झटका एक साथ दे दिया है। एक ओर जहां अदालत उद्धव सेना की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी। वहीं, विलय के फैसले पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है।दल बदल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका सिब्बल की तरफ से दी गई याचिका में इस बात पर चिंता जताई गई है कि दल बदल कानून कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा, 'इस देश में क्या हो रहा है? अगर ऐसा होना जारी रहा, तो 10वीं अनुसूची बेकार हो जाएगी...। एक और याचिका है जो दाखिल हुई है।' उनकी याचिका में 10वीं अनुसूची की व्याख्या को चुनौती दी गई है, जिसके जरिए अलग होने वाले गुट विलय की मदद से दल बदल ...