उत्कर्ष आनंद, अगस्त 25 -- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस ओका ने मई में रिटायर होने के बाद दिए अपने पहले इंटरव्यू में कहा है कि आवारा कुत्तों का मामला किसी दूसरी पीठ को ट्रंसफर करना गलत संकेत था। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर जनता की आलोचनाओं के बाद आवारा कुत्तों का मामला जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की पीठ से नहीं हटाया जाना चाहिए था। उन्होंने आगाह किया कि सार्वजनिक आलोचना के बाद मामलों को स्थानांतरित करने से गलत संकेत जाता है। जस्टिस ओका ने यह तथ्य भी रेखांकित किया कि कोई भी मुख्य न्यायाधीश (CJI) किसी भी पीठ को पत्र लिखकर आदेश को संशोधित करने के लिए नहीं कह सकता है। जस्टिस ओका की यह टिप्पणी जस्टिस पारदीवाला के 11 अगस्त के उस आदेश पर उठे विवाद की पृष्ठभूमि में आई है, जिसमें उन्होंने दिल्ली और आसपास के कुछ जिलों में आवारा कुत्तों को ब...