नई दिल्ली, जून 21 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उन फर्जी रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का आदेश दिया, जिनमें दावा किया गया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, कई अन्य जज और केंद्रीय मंत्री बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए सरकारी खर्च पर लंदन गए थे। कोर्ट ने इसे गुमराह करने वाला कंटेट बताया। जस्टिस तेजस करिया ने सरकार को आदेश दिया कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन, डिजिटल पब्लिशर और दूसरे इंटरमीडिएट्स को नोटिफिकेशन जारी करे। इसमें उन्हें निर्देश दिया जाए कि वे 24 घंटे के भीतर गलत, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक कंटेंट को हटा दें। उसका एक्सेस बंद कर दें और उसे डी-इंडेक्स कर दें। कोर्ट ने आम लोगों को भी विवादित कंटेंट को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन, वेब-होस्टिंग सर्विस या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म प...