चित्रकूट, सितम्बर 11 -- Chitrakoot News: चित्रकूट। सिविल जज जूडि विदिशा भूषण की अदालत ने सड़क दुर्घटना के मामले में दोष्ी अच्छेलाल निवासी चकलोहासर मजरा खोही कोतवाली कर्वी को ढ़ाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से अदालत में अभियोजन अधिकारी प्रभाष रंजन गुप्ता ने प्रभावी बहस की।

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