चित्रकूट, जुलाई 19 -- Chitrakoot News: चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस एक्ट राहुल मिश्रा की अदालत ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, बलवा और मारपीट करने के मामले में दोषी छह लोगों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी को अदालत ने 24 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। बीते 15 मार्च 2014 को राजापुर थाना क्षेत्र के पियरियामाफी निवासी हाईकोर्ट के अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला ने पहाड़ी थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया था कि कर्वी से राजापुर जा रही बस में एक युवक यात्रियों से गालीगलौज कर रहा था। जब विरोध किया गया तो उसने प्रसिद्धपुर में अपने करीब 20-25 साथियों को बुला लिया। इसके बाद बस में बैठे मुसाफिरों के साथ मारपीट व लूटपाट शुरू कर दी। इसी बस में राजापुर थाने के पै...