चित्रकूट, अक्टूबर 29 -- Chitrakoot News: चित्रकूट। विशेष न्यायाधीश एससी/एससी एक्ट गीता सिंह की अदालत ने जाति सूचक शब्दों का प्रय़ोग करते हुए गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी नुनिया उर्फ अर्जुन निवासी अमवा थाना राजापुर को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने छह हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव ने बताया कि बीते 19 अगस्त 2017 को वादी रोहित निवासी अमवा ने राजापुर थाने में तहरीर देकर नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।

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