चित्रकूट, अक्टूबर 26 -- Chitrakoot News: चित्रकूट। सिविल जज सीडि सचिन दीक्षित की अदालत ने मारपीट, गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी संतोष निवासी लोहदा थाना पहाड़ी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी को 3500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से अदालत में अभियोजन अधिकारी प्रभाष रंजन गुप्ता ने प्रभावी बहस की।

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