चित्रकूट, अगस्त 7 -- Chitrakoot News: चित्रकूट। जिला सत्र एवं न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला की अदालत ने शराब पीने के बाद दोस्त की पत्थर से कूचकर हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मारकुंडी थाना क्षेत्र के टिकुरिया जमुनिहाई निवासी दादूलाल ने बीते 16 मार्च 2025 को थाने में तहरीर देकर नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया कि टिकरिया कोलान निवासी लंबरदार यादव, सत्यनारायण सेन व जीवनलाल कोल उसके भाई लोकल उर्फ विक्रम कोल को घर से एकांत में मसनहा रोड़ ले गए थे। वहां सभी लोगों ने मिलकर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित जीवनलाल कोल को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। वन विभाग के वाचर शिव कुमार ने अपने बयान में कहा थ...