चित्रकूट, जुलाई 10 -- Chitrakoot News: चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम स्पेशल एनडीपीएस एक्ट राहुल मिश्रा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी रवि निषाद निवासी गोकुलपुरी शंकर बाजार कर्वी व अवधेश विश्वकर्मा निवासी अकबरपुर थाना भरतकूप को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। कोर्ट ने रवि को दो हजार व अवधेश को डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा ने प्रभावी बहस की। यह भी पढ़ें- Amroha News: अवैध शस्त्र फैक्ट्री में हिस्ट्रीशीटर दो दोस्तों को दस-दस साल कैद

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...