चित्रकूट, अगस्त 3 -- Chitrakoot News: चित्रकूट। न्यायिक मजिस्ट्रेट एस आनंद की अदालत ने आबकारी अधिनियम के मामले में दोषी रिंकू सिंह उर्फ जितेन्द्र निवासी सिलौटा थाना मऊ को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने प्रभावी बहस की। यह भी पढ़ें- Chitrakoot News: आनलाइन ठगी में सहयोग करने वाले पर मुकदमा दर्ज

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