चित्रकूट, अक्टूबर 14 -- Chitrakoot News: चित्रकूट। जेएम मऊ एस आनंद की अदालत ने आबकारी अधिनियम के अलग-अलग मामलों में दोषी प्यारेलाल निवासी जमीरा कालोनी मजरा कोनिया थाना बरगढ़ व सुखीराम निवासी बंबुरा थाना मऊ को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ ने बताया कि अदालत ने दोनो दोषियों को दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। यह भी पढ़ें- Supaul News: सुपौल : नेपाली देसी शराब बरामदगी मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

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