चतरा, जुलाई 24 -- Chatra News: चतरा, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने गुरूवार को एनडीपीएस केस के अभियुक्त कुंदा गांव के रहने वाले किशोर कुमार चौधरी को 4 वर्ष की कठिन कारावास और 20 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। इस केस के प्रभारी लोग अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने सभी गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। यह मामला कुंदा थाना कांड संख्या 55/ 2022 का है। यह घटना कर 12 अप्रैल 2022 की है। घटना के दिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस छापामारी दल का गठन कर वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए घटना स्थल पर पहुंचकर अभियुक्त के पैंट के पैकेट से 100 ग्राम गिला अफीम बरामद किया गया था। इसके बाद पुलिस सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर...