छपरा, अगस्त 19 -- Chapra News: एक लाख रुपये अर्थदंड, नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास छपरा, नगर प्रतिनिधि। शराब तस्करी के मामले में बुधवार को विशेष न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने मसरख थाना क्षेत्र के गोपालबारी निवासी हरेंद्र सिंह को मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दोषी करार देते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद मृत्युंजय पांडे ने न्यायालय के समक्ष पांच गवाहों की गवाही कराई।

शराब तस्करी का मामला अभियोजन के अनुसार मसरख थाना के एएसआई को गुप्त सूचना मिली थी कि गोपालबारी...