छपरा, अगस्त 17 -- Chapra News: छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम अनिल कुमार भारद्वाज ने अमनौर थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुई मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में चार आरोपितों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

फैसला न्यायालय ने सभी दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा पाने वालों में अमनौर थाना क्षेत्र के झाखंडी निवासी मुन्ना राय, सोनू राय, राहुल कुमार राय और गोलू राय शामिल हैं। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रियरंजन सिन्हा ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अनुसंधानकर्ता और चिकित्सक समेत छह गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार प...