चंदौली, सितम्बर 29 -- Chandauli News: इलिया,हिन्दुस्तान संवाद। सैदूपुर किसान इंटर कॉलेज में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, बाल अधिकार और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) चकिया यज्ञेश कुमार सोनकर ने कहा कि किसी भी नाबालिग बच्चे के साथ छेड़छाड़ करना, उसकी इच्छा के विरुद्ध शरीर के अंगों को छूना या किसी भी प्रकार का लैंगिक शोषण करना गंभीर अपराध है और इसके लिए पॉक्सो कानून में कड़े दंड का प्रावधान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पॉक्सो एक्ट केवल बालिकाओं तक सीमित नहीं है। यह भी पढ़ें- पॉक्सो अधिनियम के प्रति विद्यार्थियों को किया जागरूक 18 वर्ष से कम आयु क...