चम्पावत, अक्टूबर 29 -- Champawat News: चम्पावत। अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार नवंबर 2024 में एक व्यक्ति ने रीठासाहिब थाने में त्रिलोक सिंह बोहरा के खिलाफ 15 वर्षीय भतीजी से छेड़छाड़ और अश्लील बातें करने का मामला दर्ज कराया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोषी को बीएनएस धारा 75 के तहत पांच वर्ष का साधारण कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 115(2) के तहत एक वर्ष का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना, जबकि धारा 333 के तहत तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में 14 साल की बच्ची से कार में दरिंदगी, जबरन शराब पिलाई; वेश्यावृत्ति में धकेला इसी तरह धारा 351(2) के तहत एक वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये...