चम्पावत, अगस्त 8 -- Champawat News: योगेश, चम्पावत। अदालत ने जानलेवा हमले के दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। अदालत ने जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला करने के दोषी को सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार 12 जुलाई 2023 को तल्लापाल बिलौना क्षेत्र के काफल डाली बुड़म में शिवराम और अनीराम के बीच गाली गलौज और हाथापाई हो गई। इसी दौरान अनीराम ने शिवराम के पेट पर चाकू घोंप दिया। पीड़ित शिवराम के बेटे सुंदर राम ने आरोपी अनीराम के खिलाफ रीठासाहिब थाने में बीएनएस की धारा 307, 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने आरोपी अनी राम को धारा 307 के तहत सात साल सजा सुनाई। अलबत्ता आईपीसी क...