चम्पावत, जुलाई 9 -- Champawat News: योगेश, चम्पावत। अदालत ने खाल तस्करी के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। दोनों दोषियों से वर्ष 2020 में गुलदार की दो खाल बरामद की थी। मिली जानकारी के अनुसार एसओजी और पुलिस की टीम चल्थी में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने एक कार में सवार तीन लोगों के गुलदार की खाल ले जाने की जानकारी दी।

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