चक्रधरपुर, अक्टूबर 30 -- Chakradharpur News: ​मनोहरपुर, संवाददाता राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सरंडा वन क्षेत्र के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। आयोग ने पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को आदेश दिया है कि वनाधिकार पट्टा के पात्र दावेदारों को एक माह के भीतर पट्टा निर्गत किया जाए और क्षेत्र में संविधान प्रदत्त मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ​रांची के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित सुनवाई के दौरान आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने यह निर्देश दिए। यह मामला भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशील बारला द्वारा 1 जून 2026 को सौंपे गए ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए उठाया गया। ज्ञापन में सरंडा के 10 वनग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने, 2005 से पूर्व बसे पात्र लोगों को वनाधिकार पट्टा देने और बुनियादी सुविधाएं (शिक्...