चाईबासा, अगस्त 4 -- Chaibasa News: चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चाईबासा ने बीमा दावा लंबे समय तक लंबित रखने को सेवा में कमी मानते हुए यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक किसान की पत्नी को 5 लाख रुपये बीमा राशि, 1 लाख रुपये मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के मुआवजे तथा 50 हजार रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया है। यह भी पढ़ें- उपभोक्ता आयोग ने ब्याज समेत क्लेम राशि देने के दिये आदेशमामले का विवरण मामला चक्रधरपुर प्रखंड के कोलचक्रा गांव निवासी स्वर्गीय रेंगो गगराई की पत्नी मादुई गगराई द्वारा दायर उपभोक्ता वाद से संबंधित है। शिकायत के अनुसार रेंगो गगराई ने इंडियन ओवरसीज बैंक, चाईबासा शाखा से ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण लिया था। ऋण के साथ यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की लोन सिक्योर इंश्योरेंस पॉलिसी...