चाईबासा, अगस्त 20 -- Chaibasa News: चाईबासा। डोडा अफीम के अवैध कारोबार के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर की अदालत ने बंदगांव निवासी रॉबर्ट बोदरा को 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। मामले में तत्कालीन बंदगांव थाना प्रभारी विकास कुमार ने 31 मार्च 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार 30 मार्च 2023 को पुलिस को कटवा गांव में डोडा अफीम की खरीद-बिक्री की गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने रात करीब 1:30 बजे छापेमारी की। पुलिस को देखते ही आरोपी व उसके साथी फरार हो गए। घर के पीछे खड़े दो ट्रैक्टरों से भारी मात्रा में डोडा अफीम व नशीला पदार्थ बरामद किया गया था। यह भी पढ़ें- डोडा अफीम के अवैध रूप से कारोबार करने वाले आरोपी को 15 साल की सजा साक्ष्य के आधार पर अदालत न...