चाईबासा, जुलाई 25 -- Chaibasa News: चाईबासा, संवाददाता। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक व्यक्ति को अपहरण कर जंगल ले जाने के मामले गुवा के नुईया गांव निवासी जमादार चांपिया उर्फ लोगोर चांपिया को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ गुवा थाना में 4 मई 2023 को गालु चांपिया के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि 18 अप्रैल 2023 को जमादार चांपिया ने गुवा बाजार निवासी गोविन्द चांपिया और सोमनाथ चांपिया को किसी व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर जंगल की ओर ले गया था। गोविन्द के परिजन 18 अप्रैल 2023 से लगातार खोजबीन कर रहे थे। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अनुसंधान में जमादार का नाम उभर कर आया। अदालत को जमादार चांपिया के खिलाफ अपहरण करने का साक्ष्य मिल जाने स...