कार्यालय संवाददाता, जनवरी 20 -- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कॅरियर मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बोर्ड ने अपने संबद्धता नियमों में संशोधन कर सभी मान्यता प्राप्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए दो अलग-अलग पदों पर काउंसलर की नियुक्ति के निर्देश सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्राचार्यों को दिए हैं। इनमें एक काउंसलिंग एंड वेलनेस टीचर और कॅरियर काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य की गई है। बदलाव 26 नवंबर 2025 की संबद्धता समिति की बैठक और 24 दिसंबर 2025 की गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद लागू हुआ है। दोनों शिक्षक पूर्णकालिक होंगे। इसे लेकर बोर्ड के सचिव हिमांशु गुप्ता ने पत्र जारी किया है। निर्देश के अनुसार अब प्रत्येक पांच छात्रों पर प्रत्येक प्रकार के काउंसलर का अनुपात 1:500 होन...