नई दिल्ली, मई 14 -- मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सख्त सवाल किया। कोर्ट ने कहा कि जब सरकार सीबीआई डायरेक्टर को चुनती है तो उसके पैनल में सीजेआई होते हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े चुनाव अधिकारियों को चुनने के समय नहीं होते। एनडीटीवी के अनुसार, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुनवाई के दौरान कहा, ''मैं सोच रहा था। सीबीआई डायरेक्टर के लिए सीजेआई होते हैं। हम कह सकते हैं कि यह कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। या आप इसे कानून के राज तक भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए नहीं? निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए नहीं?'' यह भी पढ़ें- हम सब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे; संजय कपूर संपत्ति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट'स्वतंत्र सदस्य क्यों न हो?' जज ने...