नई दिल्ली, अप्रैल 28 -- दिल्ली की एक अदालत ने दो अधिकारियों के खिलाफ एक फैसला सुनाया है। 26 वर्ष पुराने छापेमारी और मारपीट के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के संयुक्त निदेशक और दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी को तीन माह की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामला भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी के आवास में जबरन घुसने और मारपीट से जुड़ी है। दोनों अधिकारियों को दो दशक पहले एक छापेमारी के दौरान भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी के आवास में जबरन घुसने, मारपीट करने के आरोप में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट शशांक नंदन भट्ट ने दोषी ठहराए गए रिटायर्ड पुलिस अधिकारी वी के पांडे और रामनीश के खिलाफ सजा पर दलीलें सुनीं। रामनीश साल 2000 में छापेमारी के समय पुल...