बक्सर, सितम्बर 11 -- Buxar News: बक्सर, एक संवाददाता। वाहन मालिकों के लिए आज शनिवार को व्यवहार न्यायालय, बक्सर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें 90 दिनों से पुराने ई-चालानों का नियमानुसार 50 फीसदी तक छूट के साथ निपटारा किया जाएगा। 90 दिनों से पुराने परिवहन एवं यातायात से संबंधित ई-चालानों का नियमानुसार निपटारा किया जाएगा। संशोधित चालान की राशि का भुगतान कैश या यूपीआई के माध्यम से किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी प्रशांत रमानिया ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहन से संबंधित पुराने ई-चालानों के निपटारे के लिए शनिवार को व्यवहार न्यायालय, बक्सर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मिलने वाली इस सुविधा का लाभ उठाए। यह भी पढ़ें- Orai News: राष्ट्रीय लोक अदालत आज, सुलह समझौते के आधार पर होगा वादों का त्वरित निस्तारण (च...