Buxar News: युवक को गोली मारने के मामले में सात दोषियों को सजा
बक्सर, सितम्बर 9 -- Buxar News: पेज तीन के लिए ---- फैसला
घटनाक्रम अहिरौली में 27 अगस्त 2022 को घटी थी गोलीबारी की घटना सुनवाई के दौरान अदालत ने कुल सात दोषियों को सुनाई है सजा बक्सर, निज प्रतिनिधि। राशन वितरण को लेकर हुए विवाद में एक युवक को गोली मारकर जख्मी करने के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मानस कुमार वत्सल की अदालत ने बुधवार को सात दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने रोहित यादव को भादवि की धारा 307/149 के तहत सात वर्ष की कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। वहीं शिवनारायण यादव, शैलेश यादव, विमलेश यादव, विजेंद्र यादव, तेजू यादव व अजय यादव को पांच-पांच वर्ष की कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को धारा 148 के तहत दो वर्ष, 341/149 में एक माह, 323/149 में दो वर्ष तथा 506/149 में दो ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.