बक्सर, अक्टूबर 30 -- Buxar News: पेज तीन के लिए ---- फैसला तीन चेक बाउंस होने के बाद किसान ने ली थी न्यायालय की शरण धोखाधड़ी के कारण क्लर्क को नौकरी से किया जा चुका है बर्खास्त बक्सर, हमारे संवाददाता। किसान से धान खरीदने के नाम पर 12 लाख 50 हजार की हेराफेरी करने वाले राज्य बीज निगम के पूर्व क्लर्क अजीत कुमार को दोषी पाते हुए कोर्ट ने तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार चौगाईं प्रखंड के मुरार गांव निवासी जय सिंह के पुत्र अजातशत्रु सिंह किसान है। किसान ने अपना धान क्लर्क के माध्यम से बेच था। जिसमें 2040 रुपए प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई थी। कुल पांच ट्रक माल गया था। इसकी कुल कीमत 24 लाख 96 हजार...