बक्सर, अगस्त 10 -- Buxar News: पेज तीन के लिए ---- फैसला महिला के रुपेश कुमार ओझा उर्फ रामजी ओझा को दोषी पाकर सजा सुनाई एक नाली देशी रायफल, कट्टा, 16 कारतूस के साथ खोखा बरामद हुआ था बक्सर, विधि संवाददाता। अवैध हथियार व कारतूस रखने के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिवाकर राम की अदालत ने इटाढ़ी के महिला गांव के रुपेश कुमार ओझा उर्फ रामजी ओझा को दोषी करार दिया।

सजा की जानकारी अदालत ने शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-B)(a) में तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड और धारा 26 में भी तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों धाराओं की सजाएं एक साथ चलेगी। अभियोजन के अधिवक्ता प्रियांशु मिश्रा के अनुसार 19 सितंबर 2024 को गुप्त सूचना पर इटाढ़ी पुलिस ने आरोपित के घर छापेमारी की थी।

गिरफ्तारी का विवरण...