Bulandsehar News: सिविल बार बुलंदशहर का चुनाव बरकरार
बुलंदशहर, सितम्बर 12 -- Bulandsehar News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल बार एसोसिएशन बुलंदशहर के वर्ष 2025-26 के चुनाव को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बार एसोसिएशन को एक महीने के भीतर अपने बायलॉज में संशोधन कर भविष्य के सभी चुनावों में महिला वकीलों के लिए 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने बुलंदशहर की महिला अधिवक्ता भावना पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिका में गत 16 अप्रैल को संपन्न हुए बार एसोसिएशन के चुनाव को चुनौती दी गई थी। याची का तर्क था कि दीक्षा एन अमृतेश बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी में कम से कम 30 प्रतिशत महिला आरक्षण अनिवार्य किया गया है। बु...
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