बुलंदशहर, अक्टूबर 22 -- Bulandsehar News: अपर सत्र न्यायाधीश(न्याय कक्ष संख्या-3/विशेष गैंगस्टर कोर्ट) तबरेज अहमद ने वर्ष 2017 को कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव निठारी में फोन पर बात करने से चरित्र पर शक में पत्नी की हत्या के मामले में अभियुक्त पति और उसके साथी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर 53-53 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीन कुमार राणा एवं ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि 16 नवंबर 2017 को कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम निठारी निवासी प्रदीप कुमार पुत्र उदयवीर सिंह ने थाने में तहरीर दी थी। इसमें वादी प्रदीप ने बताया था कि 15 नवंबर की शाम उसकी 20 वर्षीय पत्नी अंशु घर से कूड़ा डालने गई थी और वापस नहीं लौटी। अगली सुबह गांव के पास एक ईख के खेत में वह गंभीर और ...