बुलंदशहर, अक्टूबर 15 -- Bulandsehar News: अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-द्वितीय न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार शासन ने जहांगीराबाद क्षेत्र में करीब छह वर्ष पहले मामूली विवाद में अपनी मां के सिर पर लोहे के पाइप से वार कर हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को सात साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।​अभियोजन पक्ष के अनुसार, जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गांव खानपुरा निवासी उमेश पुत्र शीशपाल ने वर्ष 2021 में घरेलू विवाद के दौरान गुस्से में आकर अपनी मां सतबीरी के सिर पर लोहे के पाइप से जानलेवा हमला कर दिया था। गंभीर चोट लगने से मौके पर ही सतबीरी की मौत हो गई थी। ​घटना के संबंध में 5 जनवरी 2021 को थाना जहांगीराबाद में गैर-इरादतन हत्या के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच पूरी कर 6 फरवरी 2021 को ...