बुलंदशहर, अक्टूबर 24 -- Bulandsehar News: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को उपभोक्ता के वाहन पर बकाया 3,72,951 रुपये का टैक्स जमा करने का आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को 45 दिन के भीतर टैक्स जमा कराने के साथ ही उपभोक्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 20 हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये देने के निर्देश भी दिए हैं। मामले के अनुसार, तहसील स्याना क्षेत्र के ग्राम बरौली वासुदेवपुर निवासी दीपक राघव ने वर्ष 2015 में एक जायलो कार खरीदने के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी से 3,77,157 रुपये का ऋण लिया था। उन्होंने 5.50 लाख रुपये नकद भुगतान भी किया था। इसके बाद फाइनेंस कंपनी ने वाहन का टैक्स जमा कराने के लिए 4.78 लाख रुपये का भुगतान किया, लेकिन बाद में वाहन का टैक्स जमा नहीं होने ...