बुलंदशहर, अक्टूबर 23 -- Bulandsehar News: अपर जिला जज तृतीय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद के न्यायालय ने अहमदगढ़ क्षेत्र में पुलिस पार्टी पर हत्या की नीयत से फायरिंग करने और अवैध तमंचा बरामदगी के मामले में अभियुक्त को दो साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 5,500 रुपये अर्थदंड लगाया गया है।अभियोजक प्रवीण कुमार राना और ध्रुव कुमार वर्मा के अनुसार, 9 अक्टूबर 2024 की सुबह अहमदगढ़ पुलिस पर आरोपी करन उर्फ छोटू निवासी कुतुबपुर, थाना कोतवाली नगर, हरदोई हाल पता खुर्जा जंक्शन, बुलंदशहर ने पुलिस पार्टी को निशाना बनाते हुए जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय ...